जीएसटी: विलंब शुल्क माफी की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रविवार को विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी। मंत्रालय ने इसके लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी। विलंब शुल्क माफी योजना के तहत, केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म FORM GSTR-3B के लिए विलंब शुल्क को कम/छोड़कर करदाताओं को राहत प्रदान की है, यदि इन कर अवधि के लिए रिटर्न 1 जून, 2021 और 31 अगस्त, 2021 के बीच प्रस्तुत किया गया हैं ।

वित्त मंत्रालय ने आगे बताया कि प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर, पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जहां पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की नियत तारीख को 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि, विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेषकर छोटे करदाताओं को लाभ होगा, जो अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे इन एक्सटेंशन का जल्द से जल्द लाभ उठाएं ताकि आखिरी मिनट की भीड़ से बचा जा सके।

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