गुजरात सरकार ने 90 प्रतिशत तक घटाया ट्रैफिक जुर्माना

नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। एक तरफ जहा अन्य राज्यों में सरकार ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर भारी चालान काट रही है तो वही दूसरी ओर गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने को 90 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि हेलमेट के बिना सवारी के लिए 1,000 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है, जबकि बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के लिए जुर्माना 5,000 रुपये से 3,000 रुपये तक घटा दिया गया है।

1 सितंबर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद, पूरे देश में ट्रैफिक पुलिस उल्लंघन करने वालों पर सख्ती देखि जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इन भारी जुर्माना से नागरिकों में रोष पैदा हो गया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कड़े नियमों की बहुत जरूरत थी क्योंकि लोगों ने ट्रैफिक कानूनों को बहुत हल्के में लिया था और न तो डर था और न ही कानून का सम्मान था। हालांकि, कुछ राज्य सरकारें संशोधित यातायात नियमों को लागू करने में धीमी गति से आगे बढ़ी हैं। गुजरात सरकार ने आज नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना कम करने की घोषणा की।

गुजरात में लागू संशोधित यातायात नियमों का उल्लंघन निम्नलिखित हैं:

  • नए एक्ट के तहत 1000 रुपये के मुकाबले हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने को 500 रुपये कर दिया गया है।
  • सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये के मुकाबले 500 रुपये का जुर्मना लगेगा।
  • नए नियम के तहत, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर दोपहिया वाहनों के लिए 2000 रुपये का जुर्माना और बाकी के लिए 3000 रुपये का जुर्माना जो पाहिले 5000 रुपये था।
  • अगर लाइसेंस, बीमा, पीयूसी, आरसी बुक नहीं है, तो जुर्माना नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार होगा। पहली बार 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार जुर्माना 1000 रुपये होगा।
  • ट्रिपल राइडिंग के लिए, एक्ट के तहत 1000 रुपये के मुकाबले जुर्माना 100 रुपये होगा।
  • नए अधिनियम में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन गुजरात में यह छोटे वाहनों के लिए 1000 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 3000 रुपये होगा।

आपको बता दे, केंद्र ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करते वक्त राज्यों को इसमें संशोधन करने की अनुमति दी थी। इसके चलते गुजरात के लोगों को थोड़ी राहत मिली है।

यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here