करदाताओं को राहत, 25 लाख तक टीडीएस जमा न कराना अब आपराधिक मामला नहीं

नई दिल्ली: देश में टैक्स भरने वालो के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 25 लाख रुपये तक टीडीएस(TDS) पर टैक्स कटौती को जमा कराने में अगर 60 दिन तक की देरी होगी तो सामान्य परिस्थितियों में दंडित किए जाने की प्रक्रिया नहीं होगी। CBDT के इस फैसले से करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

विभाग ने कहा है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और उन सभी मामलों पर लागू होगा जहां शिकायत दर्ज की जानी है। सरकार द्वारा यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे करदाताओं को लाभ होगा।

सर्कुलर में कहा गया है कि बार-बार चूक करने के अपवाद वाले मामलों में दो मुख्य आयुक्तों के कॉलेजियम या आयकर विभाग के महानिदेशक की मंजूरी से अभियोजन चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आयकर कानून की धारा 276B के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे मामले, जिनमें जानबूझकर टैक्स चोरी की राशि या कम आय दिखाने पर टैक्स 25 लाख रुपए या उससे कम बनता है तो उनमें अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें आयकर कानून की धारा 276C एक के तहत कार्रवाई होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने ट्वीट किया था: “मैंने राजस्व सचिव को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें कि ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाए और जो लोग मामूली या प्रक्रियात्मक उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ असम्मानजनक या अत्यधिक कार्रवाई नहीं की जाए।”

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