कर्नाटक: केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

बेंगलुरु: महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक जाने वालों को अब आरटी-पीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कर्नाटक सरकार द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए विशेष उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें केरल और महाराष्ट्र से आने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिन यात्रियों ने टीकाकरण की दोनों खुराक ली है और इन दो राज्यों से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम बस, ट्रेन, उड़ान या निजी वाहन के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के आगंतुक पर लागू होगा।

इसके अलावा, इन दो राज्यों से राज्य के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वे केवल उन लोगों को बोर्डिंग पास जारी कर रहे हैं जिनके पास आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र है। इसी तरह, इन मार्गों पर चलने वाली बस और रेलवे ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों के पास आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो। राज्य सरकार ने केरल की सीमा से लगे कन्नड़, दक्षिण कोडागु और मैसूर जिलों में चेक पोस्ट बनाने का आदेश दिया है। साथ ही बेलगावी, कलबुर्गी, विजयपुरा और बीदर जिलों में भी चेक पोस्ट स्थापित किए जाने हैं, क्योंकि ये स्पॉट महाराष्ट्र से सटे हैं।

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