केन्या: गन्ना मूल्य विवाद को सुलझाने के लिए किसान और मिलर्स के बीच बातचीत जारी

नैरोबी : चीनी उद्योग के हितधारक एक नई मूल्य निर्धारण समिति की स्थापना के लिए बातचीत कर रहे हैं जिसका काम मिल मालिकों द्वारा किसानों से गन्ना खरीद के लिए उचित दरें निर्धारित करना है। यह कदम गन्ने के मूल्य निर्धारण को लेकर मिल मालिकों और किसानों के बीच गतिरोध के बाद उठाया गया है, क्योंकि कुछ मिल मालिक किसानों को भुगतान में तीन सप्ताह तक की देरी कर रहे हैं। चूंकि किसान अदालत के आदेश के अनुसार प्रति टन 5,900 रुपये की मांग कर रहे हैं, जबकि मिलर्स प्रति टन 5,100 रुपये का भुगतान करने पर जोर दे रहे हैं। चीनी निदेशालय के प्रमुख जूड चेसिरे द्वारा बुलाई गई बैठक में भविष्य के गतिरोधों को रोकने की पहल की गई।इस बैठक की अध्यक्षता कृषि प्रधान सचिव पॉल रोनो ने की।

केन्या के संविधान 2010 के प्रावधानों के अनुरूप, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए गन्ना मूल्य निर्धारण फार्मूले की नीति समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीति समीक्षा की इस प्रक्रिया की समय-सीमा इस बैठक की तारीख से छह महीने लगने का अनुमान है। मौजूदा गन्ने की कीमतें एक फॉर्मूले पर आधारित हैं जो गन्ने के वजन, शुद्ध पूर्व-कारखाना चीनी मूल्य और किसान-साझाकरण अनुपात को ध्यान में रखता है। किसान प्रतिनिधियों चार्ल्स अटियांग और साइमन वेसेचेरे का कहना है कि इस फॉर्मूले का नकारात्मक पक्ष अन्य सह-उत्पादों जैसे मोलासेस और बिजली को छोड़कर काफी हद तक चीनी की कीमत पर निर्भर करता है।

किसानों ने शिकायत की कि, अंतरिम एसपीसी में एक किसान प्रतिनिधि को स्वयं चुना गया था और नियुक्ति के लिए एएफए निदेशालय को सौंप दिया गया था। प्रभावी रूप से उन्हें मिलर की कठपुतली बना दिया गया था और संक्षेप में, समिति में मिलर का प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट दो सदस्यों के बजाय चार कर दिया गया था। हालांकि देर से ही सही, मिल मालिकों को यह एहसास होना अच्छी बात है कि इंसानों के भी अधिकार हैं।हम उन्हें याद दिलाते हैं कि, कैसे वे हमारे अधिकारों पर बहुत लंबे समय से ‘बैठे’ है।केवल गन्ना किसान ही हैं जो निर्माताओं के कच्चे माल को खेत से मिल तक पहुंचाते हैं।

मिल मालिकों ने अदालत के किसानों को उनके गन्ने के लिए प्रति टन 5,900 रुपये का भुगतान करने के फैसले के बाद परिचालन बंद करने की धमकी दी थी।अटियांग ने पिछले महीने अंतरिम एसपीसी द्वारा जारी एक परिपत्र में निर्धारित प्रति टन कीमत में कमी पर शिकायतों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति जाइरस नगाह के समक्ष मामला दायर किया।परिपत्र के अनुसार, 8 अप्रैल, 2024 से कीमत Sh6,020 से घटाकर Sh5,100 प्रति टन कर दी गई।अपने हलफनामे में, अटियांग ने कहा कि समिति के फैसले में मुद्रास्फीति, आयातित शुल्क मुक्त चीनी की आमद और बढ़ती उत्पादन लागत जैसे कारकों पर विचार नहीं किया गया।

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