कोल्हापुर: बिना रिफ्लेक्टर के गन्ना ले जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई

कोल्हापुर: बिना रिफ्लेक्टर चीनी मिलों को गन्ना ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ कोल्हापुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 14 ट्रैक्टर पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दे की, तीन सप्ताह पहले पेराई सत्र शुरू होने के बाद से अब तक जिले में कई हादसे हो चुके हैं। राहगीर रात में सड़क किनारे खड़ी ट्रॉलियों को नहीं देख पाते हैं और वाहनों में टक्कर हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, कोल्हापुर सिटी यातायात विभाग की पुलिस निरीक्षक स्नेहा गिरी ने कहा, नियमों के अनुसार, गन्ना ले जाने वाले वाहनों के पीछे और आगे की तरफ रोशनी वाले रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा की, हमने चीनी मिल संचालकों के साथ कई बैठकें की हैं और वे परिवहन वाहनों पर रोशनी वाले रिफ्लेक्टर लगाने के लिए सहमत हुए हैं। हम खेतों में जाकर और ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत करके जागरूकता सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इतनाही नही हम उन्हें रिफ्लेक्टर भी मुहैया करा रहे हैं।

ज्यादातर दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्रों और प्रमुख राजमार्गों पर होती हैं। कोल्हापुर जैसे शहर में दिन के समय गन्ना ले जाने वाले वाहनों की अनुमति नहीं है। यातायात विभाग द्वारा संबंधित मिलों तक पहुंचने के लिए मार्ग तय किए गए हैं। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, पेराई सत्र के दौरान जिले में प्रतिदिन 1,000 से अधिक ट्रैक्टर गन्ने का परिवहन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, ट्रैक्टर या बैलगाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की जाती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर समय अंदरूनी हिस्सों में नहीं ले जाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रात के समय वाहनों की भीड़ लगी रहती है। कई बार ओवरलोड ट्रालियां बीच सड़क पर पलट जाती हैं और जाम का कारण बनती हैं। गिरि ने कहा कि ऐसे मामलों में रिफ्लेक्टर की कमी से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। गिरि ने कहा कि, शराब के नशे में गाड़ी चलाने और तेज संगीत बजाने पर ड्राइवरों पर भी जुर्माना लगाया जाता है।

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