महाराष्ट्र: 9 चीनी मिलों पर बिना लाइसेंस के पेराई का काम शुरू करने पर लगा जुर्माना

महाराष्ट्र में कुछ चीनी मिलों द्वारा बिना पेराई लाइसेंस के सत्र शुरू करना उनके लिए महंगा साबित हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में 9 चीनी मिलों पर राज्य चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा आवश्यक पेराई लाइसेंस के बिना अपना संचालन शुरू करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

आपको बता दे, चीनी आयुक्त कार्यालय मिलों के लिए लाइसेंस जारी करता है, जिसके बिना उन्हें अपना संचालन शुरू करने की अनुमति नहीं है। लाइसेंस जारी करने से पहले, चीनी आयुक्त कार्यालय गन्ने की उपलब्धता, पिछले बकाया की निकासी और संबंधित मिल द्वारा सरकारी बकाया के भुगतान जैसे विवरणों की जांच करता है। यदि कोई मिल अपना बकाया चुकाने में विफल रहती है, तो चीनी आयुक्त अगले सीजन के लिए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकता है। बिना लाइसेंस के अपना परिचालन शुरू करने वाली मिलों पर 500 रुपये प्रति टन गन्ना पेराई का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Indianexpress.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक, जिन 9 मिलों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से चार पुणे की, दो सांगली की, एक सतारा की और दो सोलापुर की हैं। सात मिलें सहकारी हैं जबकि दो निजी हैं। जुर्माने की कुल राशि लगभग 38.13 करोड़ रुपये है।

 

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