महाराष्ट्र: सरकार की COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने पर होटल, सिनेमाघरों को बंद करने की चेतावनी

मुंबई: COVID-19 मामलों में उछाल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सिनेमा हॉल / होटल / रेस्त्रां को COVID से संबंधित नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया, और नियमों का उल्लंघन करने पर होटल, सिनेमाघरों को बंद करने की चेतावनी दी। मुंबई में सोमवार को 1712 नए मामले और 4 मौतें हुईं। वर्तमान में, मुंबई में 3,45,659 मामले हैं, जिनमें से 14,582 सक्रिय हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 15,051 नए COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों को 23,29,464 तक पहुंचाते हैं। इस बीच, पिछले 24 घंटों में 48 मौतों के साथ, मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,909 हो गई। वर्तमान में, सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,547 है।

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमाघरों (सिंगल स्क्रीन / मल्टीप्लेक्स) और 50 प्रतिशत की क्षमता वाले होटलों पर प्रतिबंध लगाते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए।जिसके तहत सामाजिक / राजनीतिक / धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। शादियों के लिए 50 लोगों को अनुमति दी और अंतिम संस्कार के लिए 20 और स्वास्थ्य और आवश्यक सभी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर कैप किया। राज्य सरकार ने गुरुवार को COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण नागपुर जिले में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। अमरावती, यवतमाल और लातूर जैसे जिलों को पहले से ही प्रतिबंध के तहत रखा गया है।

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