मुंबई: राज्य सरकार द्वारा अपनी क्षमता के 33 प्रतिशत पर काम करने की अनुमति देने के बाद बुधवार को महाराष्ट्र में होटलों ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कीं। मिशन बिगिन अगेन के पांचवें चरण में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में थोड़ी और छूट दी है। इसके तहत आज से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के होटल लॉज और अतिथि घर खुल गए हैं।
होटल मेहमानों के बैगेज से लेकर कारों को सैनिटाइज करने का पूरा ख्याल रख रहे हैं। उसके साथ ही सारे जरुरी एहतियात का ध्यान होटल द्वारा किया जा रहा है।
यह है होटल शुरू करने के नियम…
* होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल भुगतान जैसी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए
* प्रवेश द्वार पर अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, रिसेप्शन टेबल / स्पेस में सुरक्षात्मक ग्लास होना चाहिए
* कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान कि जानी चाहिए
* लिफ्ट में अधिक मेहमानों की संख्या प्रतिबंधित की जाए
* होटल के अंदर हर समय मास्क पहनना चाहिए
* मेहमानों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है
* ई-मेनु, डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करना अनिवार्य
* केवल निवासी मेहमानों के लिए रेस्तरां की सुविधा
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