31 मार्च है पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि

नई दिल्‍ली: भारत सरकार ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार खाता से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है, ऐसा करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और यह पैन कार्ड को निष्क्रिय भी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी घोषणा की थी कि, सभी भारतीय नागरिकों को उक्त समय अवधि से पहले अपना पैन और आधार कार्ड लिंक कराना होगा। ऐसा करने में विफल होने बाद उपभोक्‍ता वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जिसमें बैंक खाता खोलना या पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी आदि जैसी सरकारों से मौद्रिक लाभ प्राप्त करना आदि सेवाएं शामिल है।

यदि आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो यहां दो तरीकों में से किसी एक तरीके से लिंकिंग कर सकते है। पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in का इस्तेमाल कर सकते है। मोबाइल फोन के माध्यम से पैन-आधार लिंक करने के लिए UIDPAN लिखने के बाद स्पेस देकर आपका आधारकार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर टाईप करके 567678 या 56161 इस नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं। पैन-आधार लिंकिंग सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको सूचित किया जाएगा।

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