नेपाल: उच्चतम न्यायालय का सरकार को गन्ना भुगतान के लिए आदेश जारी

कठमांडू: उच्चतम न्यायालय ने नेपाल सरकार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, और गन्ना किसानों को एक महीने के भीतर उनका लंबित भुगतान करने के निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति कुमार रेगमी की एकल पीठ ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ पुण्य प्रसाद खातीवाडा द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया।

द हिमालयन टाइम्स डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अदालत ने कहा कि, गन्ना किसानों को अपनी उपज का भुगतान लेने के लिए हर साल काठमांडू जाने के लिए मजबूर करना न केवल किसानों के साथ अन्याय है, बल्कि कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के खिलाफ भी है। अदालत ने यह भी कहा कि, गन्ना किसानों को भुगतान में देरी करने से उनके गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है क्योंकि वे स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने परिवारों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाई से वंचित रह जाते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here