महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि उसने राज्य में विलंबित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की है।
राज्य चुनाव आयुक्त यू पी एस मदन ने कहा की राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अद्यतन के लिए कट-ऑफ तिथि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं है।
मदन कुछ मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे कि 5 जुलाई की अधिसूचना में महाराष्ट्र में इस साल स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अवधि सितंबर-अक्टूबर के रूप में बताई गई है।
उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए विधानसभा मतदाता सूची का उपयोग करने के लिए एक कट-ऑफ तारीख तय की गई थी। मदन ने स्पष्ट किया की इसके लिए, 1 जुलाई, 2023 को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कट-ऑफ तारीख के रूप में तय किया गया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का उपयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किया जाता है और कोई अलग सूची तैयार नहीं की जाती है। विधानसभा मतदाता सूची का उपयोग वार्डों में विभाजित करके किया जाता है।
उन्होंने कहा की इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों को छोड़कर सभी स्थानीय निकाय चुनावों पर यथास्थिति जारी की है। इसलिए, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का मुद्दा ही नहीं उठता।