ओमान: 1 अक्टूबर से चीनीयुक्त ड्रिंक्स पर लगेगा 50 प्रतिशत एक्साइज टैक्स

मस्कत: 1 अक्टूबर से, चीनी युक्त कोल्ड्रिंक्स पिने के लिए ओमान में ज्यादा खर्च होंगे क्योंकि सरकार ने इन उत्पादों पर 50 प्रतिशत एक्साइज टैक्स लगाने का फैसला किया है। कर प्राधिकरण द्वारा 18 जून को जारी किए गए निर्णय में चीनी युक्त उत्पादों की सूची में रस, फल पेय, एनर्जी या स्पोर्ट्स ड्रिंक, डिब्बाबंद कॉफी और चाय उत्पाद शामिल हैं। इस सूची से कुछ उत्पादों को बाहर रखा गया है, जिसमें 100 प्रतिशत प्राकृतिक फल और सब्जियों के रस, दूध, और अन्य डेयरी उत्पाद जिनमें कम से कम 75 प्रतिशत दूध, पोषक तत्व और विशेष आहार और चिकित्सीय पेय पदार्थ शामिल हैं। चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स लगानेवाला ओमान खाड़ी सहयोग परिषद का तीसरा देश है।

सऊदी अरब और यूएई ने 1 दिसंबर 2019 को चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर उत्पाद कर लगाया है। बहरीन और कतर ने क्रमशः 30 दिसंबर, 2017 और 1 जनवरी, 2019 को प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अभी तक चीनी मीठे पेय पदार्थों पर उत्पाद शुल्क की घोषणा नहीं की गई है।

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