नासिक: अदालत ने रानवड़ के कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी चीनी मिल (रासाका) की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। निफाड़ में एक वरिष्ठ स्तर के सिविल कोर्ट में, नेवासा तालुका के मुला को-ऑपरेटिव चीनी मिल की ओर से 1.73 करोड़ रुपये की वसूली के लिए रानवड़ के कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी चीनी मिल के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी।
इस मामले में, मुला चीनी मिल की ओर से, कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी चीनी मिल की नंदुरडी की कुल लगभग 11 हेक्टेयर जमीन को जब्त करने की मांग की गई थी। कर्मवीर काकासाहेब वाघ चीनी मिल ने इस संबंध में अपना पक्ष अदालत के सामने नही रखा। इसलिए, निफ़ाड के वरिष्ठ स्तर के न्यायाधीश, एस. बी.काले ने संपत्ति की जब्ती के लिए वारंट जारी किया है।
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