पाकिस्तान: चीनी घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अंतरिम जमानत बढ़ाई…

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने 16 अरब रुपये के चीनी घोटाला मामले में रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की अंतरिम जमानत 26 मई तक के लिए बढ़ा दी।शनिवार को सुनवाई के लिए विशेष अदालत पहुंचे पिता-पुत्र के साथ गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह भी उपस्थित थे।जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सुलेमान शाहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद सहित तीन अन्य लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।विशेष अदालत के न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने सुनवाई 28 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने कहा की, पीएम की सुरक्षा के चलते कोर्ट में आने वाले अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीएम शहबाज ने अपने बचाव में कहा, मैं अदालत की गरिमा बनाए रखने और देश के कानूनों का पालन करने के लिए पेश हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपनी सुरक्षा दल से कहा है कि किसी को भी अदालत में आने से न रोकें।पीएम शहबाज के वकील, मोहम्मद अमजद परवेज ने अदालत में तर्क दिया कि, पीएम शहबाज के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि, उनके मुवक्किल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो चीनी मिलों के साथ उसके संबंध को साबित करता हो और शहबाज का न तो बैंक खातों में कोई हिस्सा है और न ही इन 14 खातों में से एक पैसा पिछले 10 वर्षों में उनके खाते में स्थानांतरित किया गया है।

इससे पहले एफआईए की विशेष अदालत ने एक आदेश जारी किया था कि, वह 14 मई को पीएम शहबाज और सीएम पंजाब हमजा को दोषी ठहराएगा। हालांकि, प्रीमियर के विदेश दौरे के कारण इसमें देरी हुई। अदालत को सौंपी गई एफआईए रिपोर्ट के अनुसार, जांच दल ने “शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया है, जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। एफआईए ने 17,000 क्रेडिट लेनदेन के मनी ट्रेल की जांच की है। एफआईए ने नवंबर 2020 में पाकिस्तान दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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