पाकिस्तान: PSMA का सरकार द्वारा घोषित नई एक्स-मिल दरों पर चीनी बेचने से इनकार

लाहौर: पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने सरकार द्वारा घोषित नई एक्स-मिल दरों पर चीनी बेचने से इनकार कर दिया है। उद्योग और उत्पादन मंत्रालय के मूल्य महानियंत्रक ने शुक्रवार को चीनी की पूर्व-मिल (एक्स-मिल) दर के रूप में 70.42 रुपये प्रति किलोग्राम की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया था कि, चीनी मिलों द्वारा दिसंबर 2020 से मई 2021 तक छह महीने की अवधि के दौरान दायर कर रिटर्न के आधार पर दर निर्धारित की गई थी।

मूल्य महानियंत्रक द्वारा जारी अधिसूचना में सफेद चीनी का प्रति किलो खुदरा मूल्य 17 प्रतिशत बिक्री कर, सहायक लागत, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे को शामिल करके 88.28 रुपये तय किया गया है। इसने प्रांतीय अधिकारियों को 14 अगस्त 2006 एसआरओ एफ.सं. 1(7)/2005-सीए, वॉल्यूम-III, के तहत दरों को लागू करने और इसका अनुपालन नहीं करने वाली मिलों, डीलरों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ मूल्य नियंत्रण और मुनाफाखोरी और जमाखोरी अधिनियम, 1977 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 15 नवंबर, 2021 तक प्रभावी रहेगा।

PSMA ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए नए आधिकारिक एक्स-मिल रेट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। PSMA के अध्यक्ष इस्कंदर खान ने कहा, सरकार द्वारा लिया गया निर्णय गलत है क्योंकि हम इस दर पर चीनी नहीं बेच सकते हैं। उनका दावा है कि वर्तमान में पूर्व मिलों की दर 95 रुपये है जिसमें 14 रुपये प्रति किलो बिक्री कर शामिल है। उन्होंने कहा कि नई दर चीनी उद्योग के साथ-साथ किसानों के खिलाफ एक साजिश है। खान ने कहा कि, अगर चीनी की जमाखोरी और बाजार में कम आपूर्ति होती तो सरकार का निर्णय लेना उचित होता।

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