पाकिस्तान: गन्ना आयुक्त की बकाया भुगतान मामले में चीनी मिलों को चेतावनी

लाहौर: गन्ना उत्पादक किसानों को चालू पेराई सत्र के दौरान भुगतान में विफल और 26 फरवरी, 2021 तक अपने कार्यालय को गन्ने का बकाया भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं देनेवाले चीनी मिल मालिकों के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाब के गन्ना आयुक्त मुहम्मद ज़मान टैटू ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गन्ना आयुक्त ने समय पर प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मेसर्स अल-मोइज़- II शुगर मिल्स लिमिटेड (मियांवाली), एडम शुगर मिल्स लिमिटेड (बहावलनगर), अल-अरबिया शुगर मिल्स (सरगोधा), बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड (ओकारा), दरिया खान शुगर मिल्स लिमिटेड (भक्कर), एतिहाद शुगर मिल्स लिमिटेड (रहीम यार खान) और फातिमा शुगर मिल्स लिमिटेड (मुजफ्फरगढ़) को नोटिस जारी किये गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि, 18 फरवरी, 2021 को मिलों को उक्त विषय पर एक नोटिस दिया गया है, जिसमे पंजाब चीनी मिल (नियंत्रण) नियम, 1950 के नियम 14 (2) के तहत गन्ने की डिलीवरी के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मिलों को बकाया राशि भुगतान के लिए पहले 20 फरवरी, 2021 की समयसीमा दी गई थी।

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