नियमों की अनदेखी कर नोट बदलने के लिए सहकारी बैंक पर जुर्माना

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मुंबई, 14 मई (वार्ता) रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के दौरान नोट बदलने संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आँध्र प्रदेश के राजामहेंद्रावरम् स्थित जामपेटा सहकारी टाउन बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने मंगलवार को बताया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम के सेक्शन 47ए(1) के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। उसे नोटबंदी के दौरान परिचालन से बाहर किये गये एक हजार रुपये तथा 500 रुपये के पुराने नोटों को बदलने में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने पहले सहकारी बैंक को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद बैंक ने नोटिस का लिखित जवाब दिया। तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने और पक्ष रखने का व्यक्तिगत मौका दिये जाने के बाद भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद आरबीआई ने उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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