मदुरै: जिले में अलंगनल्लूर में National Cooperative Sugar Mill फिर से शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, जस्टिस परेश उपाध्याय और कृष्णन रामासामी की बेंच ने तमिलनाडु गन्ना फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन पलानीसामी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता एन पलानीसामी ने कहा कि, पर्याप्त पानी की कमी के कारण, पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने की खेती का रकबा घट गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 और 2020-21 में पेराई सीजन बंद था। 2021-22 सीजन के लिए को शुरू करने के लिए मिल अधिकारियों ने किसानों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, ताकि उन्हें गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
मिल अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए किसानों ने 1,752 एकड़ पर गन्ना की खेती की है और 50,000 टन की उपज तैयार हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि, क्रशिंग परिचालनों को पुनरारंभ करने के लिए कदम उठाने के बजाय, अधिकारी किसानों को अन्य मिलों में गन्ना भेजने के लिए कह रहे हैं।