पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल नहीं किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

लखनऊ: शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, पेट्रोलियम उत्पादों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक आज सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या नहीं, इस पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करती हूं कि, केरल उच्च न्यायालय के आदेश के कारण यह मुद्दा आज के एजेंडे पर आया था, जहां इस मामले को जीएसटी परिषद के समक्ष रखने का सुझाव दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल के सदस्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल नहीं करना चाहते हैं। हम केरल उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे कि इस मामले पर चर्चा की गई है। सीतारमण ने बायोडीजल पर जीएसटी दर में कमी की घोषणा की, जिसे डीजल के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। ट्रांसपोर्टरों और निर्यातकों को राहत देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, भारत भर में काम करने के लिए माल वाहनों को राष्ट्रीय परमिट शुल्क जीएसटी से छूट दी जा रही है।

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