फिलीपींस की अमेरिका को कच्ची चीनी निर्यात की पेशकश

मनीला : चीनी नियामक प्रशासन (एसआरए) ने अमेरिका को कच्ची चीनी निर्यात करने की पेशकश की है। एसआरए प्रशासक पाब्लो लुइस एज़कोना ने कहा कि, छह से आठ उत्पादकों, मिल मालिकों और व्यापारियों ने अमेरिकी बाजार में 30,000 से 60,000 मिलियन टन कच्ची चीनी पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से आपूर्ति करने की पेशकश की है। वार्षिक रूप से, अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में न्यूनतम इन-कोटा आवंटन स्थापित करता है।

अमेरिका ने पिछले वर्ष की तरह इस फसल वर्ष के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 तक फिलीपींस को 145,235 मीट्रिक टन कच्चे चीनी आवंटन की मात्रा निर्धारित की है। हालाँकि, फिलीपींस ने पिछले तीन वर्षों में अपने आवंटन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि कच्ची चीनी का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

फसल वर्ष 2023-2024 के लिए, एल नीनो घटना के कारण उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत की गिरावट के अनुमान के बीच एसआरए ने घरेलू उपयोग (‘बी’ आवंटन) के लिए संपूर्ण चीनी उत्पादन आवंटित किया।परिस्थितियों को देखते हुए, एसआरए ने सितंबर में मिलिंग सीजन की शुरुआत में अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) को पत्र लिखकर अमेरिका को कच्ची चीनी के निर्यात बाजार के रूप में बनाए रखने के लिए देश के इन-कोटा आवंटन पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

एज़कोना ने कहा कि, अमेरिकी बाजार में सेवा देने के लिए तैयार स्वयंसेवकों के कारन, एसआरए ने यूएसडीए को फिर से लिखा, स्थानीय किसानों से सीधे खरीदी गई कच्ची चीनी के साथ आवंटन को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए व्यापारियों, मिल मालिकों और उत्पादकों के समूह के लिए मंजूरी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने यूएसडीए को फिर से लिखा कि ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से (कच्ची चीनी निर्यात करने के लिए) काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वे हमारा कोटा देंगे। हम इसी का इंतज़ार कर रहे है। एक बार जब अमेरिका हमें निर्यात करने का संकेत देगा, तो निर्यातक इसे तुरंत कर देंगे।

फिलीपींस ने आखिरी बार फसल वर्ष 2020-2021 के दौरान अमेरिकी बाजार में 112,008 मीट्रिक टन कच्ची चीनी भेजी थी।अमेरिका टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) निर्धारित करता है, जो फिलीपींस सहित कुछ देशों को अपेक्षाकृत कम टैरिफ पर अमेरिका को किसी उत्पाद की निर्दिष्ट मात्रा देने की अनुमति देता है, लेकिन पूर्व निर्धारित सीमा से ऊपर उत्पाद के सभी आयातों को उच्च टैरिफ के अधीन करता है।

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