1 जनवरी से चेक से पेमेंट करने के नियम में होगा बदलाव

मुंबई: आरबीआई ने उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ को तैयार किया गया है और यह प्रणाली चेक के माध्यम से होनेवाली धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में मदद करेगा। अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा चेक भुगतान के लिए नया नियम तय किया गया था, और यह नियम 1 जनवरी, 2021 से लागू होगा। नए नियम के तहत, 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि की आवश्यकता होगी।

आरबीआई ने ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ के बारे में बताते हुए कहा, चेक पर न्यूनतम सुरक्षा सुविधाओं को निर्दिष्ट करने वाला सीटीएस -2010 मानक चेक धोखाधड़ी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जबकि चेक फॉर्म पर फील्ड प्लेसमेंट का मानकीकरण सीधे ऑप्टिकल / इमेज कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा, चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा को और पुख्ता करने और चेक से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए, 50,000 रुपये और उससे अधिक के सभी चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ शुरू करने का फैसला लिया गया है।

‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ नियम की मुख्य बातें…

– इस नियम के तहत, खाताधारक द्वारा किसी को चेक जारी किए जाने के बाद, वे बैंक के साथ चेक विवरण साझा करेंगे। लाभार्थी को चेक देने से पहले एक खाताधारक बैंक के साथ चेक नंबर, चेक दिनांक, आदाता का नाम, खाता संख्या, राशि, इत्यादि जारी किए गए विवरण का विवरण साझा करता है।

– चेक के खिलाफ भुगतान करने से पहले, बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरणों का मिलान सकारात्मक भुगतान के माध्यम से बैंक को प्रदान किया जाएगा और यदि विवरण मेल खाते हैं, तो केवल भुगतान किया जाएगा।

– ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ में बड़े मूल्य के चेक के प्रमुख विवरणों का पुन: संयोजन भी शामिल है।

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