कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किये गये देशव्यापी लाॅकडाउन के कारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति

1. देशी मदिरा फुटकर दुकानें एवं विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और माडल शाप्स जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रहीं उनका क्रमशः माह मई हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को उठाने की अनिवार्यता एवं निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान किये जाने तथा शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में संचालित करायी गयीं ऐसी देशी मदिरा दुकानों एवं विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और माडल शाप्स जो क्रमशः माह मई्र, 2020 के एम.जी.क्यू. को नहीं उठा सकीं एवं माह मइ्र्र्र, 2020 के निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ले सकीं उन दुकानों को कम उठाई गयी मात्रा एवं कम उठाई गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

2. परिवहन पासों/परमिटों के संबंध में देश से बाहर के प्रकरणों में लाक डाउन की समाप्ति से 60 दिवस तक वैधता बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के साथ ही लाक डाउन के पूर्व निर्गत पासों/परमिटों की वैधता अवधि अनुरोध किये जाने पर प्रदेश के बाहर के प्रकरणों में 30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना है। परिवहन पासों के सत्यापित होकर प्राप्त होने हेतु 90 दिवस की अवधि की गणना में लाकडाउन अवधि को गणना में सम्मिलित न किये जाने पर निर्णय लिया जाना है।

3. समुद्रपार आयातित मदिरा के एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर द्वारा प्रति ब्राण्ड हेतु प्रदेश में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत कर सकने का प्राविधान है। सभी इच्छुक व्यवसायियों को समान अवसर प्रदान करने एवं प्रदेश की भौगोलिक विशालता की दृष्टि से समुद्रपार आयातित मदिरा के एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर द्वारा प्रति ब्राण्ड हेतु प्रदेश में अधिकृत किये जाने वाली इकाइयों की अधिकतम संख्या का प्राविधान समाप्त किया जाना तथा वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा के नये ब्राण्डों के पंजीकरण हेतु टेªडमार्क पंजीकरण की अनिवार्यता से 3 माह की छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

4. व्यवस्थापन एवं राजस्व हित में ई-लाटरी प्रक्रिया को आबकारी आयुक्त द्वारा जनपदवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित कराये जाने तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत् जिला स्तर पर लाटरी प्रक्रिया को देखने हेतु वेब कास्टिंग आदि की समुचित तकनीकी व्यवस्था का विकल्प प्रयोग किया जाने पर निर्णय लिया जाना है।

5. वाइन पर अधिरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क को 500 एम.एल. तक की धारिता की बोतलो पर रू.50/- तथा 500 एम.एल. से अधिक धारिता की बोतलो पर रू.100/- निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

6. मासिक एम.जी.क्यू. को उठाने अथवा त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता का पालन न करने की दशा में की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही हेतु राजस्व के आगणन में शासनादेश दिनांक 06.05.2020 द्वारा आरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क को भी अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क का अंश मानते हुये सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है।

7. समस्त बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रोब्रिवरी जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं पर उपलब्ध वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक की 15 दिवस तक बिना रोलओवर शुल्क जमा किये फुटकर अनुज्ञापनों पर आपसी सहमति से विक्रय हेतु स्थानांतरित किये जाने की अनुमति तथा माइक्रोब्रिवरी अनुज्ञापनों द्वारा फर्मेन्टेशन टैंक एवं ब्राइट बियर टैंक (बी.बी.टी.) में संचित बीयर की भू-गृहादि के बाहर उपभोग हेतु टेक अवे बिक्री की अनुमति का प्रस्ताव है।

8. उत्तर प्रदेश (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 12 लाख निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

9. आबकारी विभाग में पंजीकृत टेªडरों (जिनको आबकारी विभाग के सक्षम स्तर से शीरा क्रय-विक्रय की अनुमति प्राप्त हो तथा जिनकी संचय क्षमता अनुमोदित हो) एवं निर्यातकों को 500 कुं. तक बिलोग्रेड/जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

10. हैण्ड सैनिटाइजर उत्पादन जान माल की सुरक्षा, राजस्व एवं रोजगार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण एथेनाल ब्लेंडिग प्रोग्राम के साथ-साथ सैनिटाइजर के उत्पादन को भी प्राथमिकता देने, सैनिटाइजर के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने तथा सैनिटाइजर उत्पादन हेतु अल्कोहल की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने का प्रस्ताव है।

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