कोरोनावायरस प्रकोप: महाराष्ट्र में कल से 33 प्रतिशत की क्षमता के साथ होटल खुलेंगे…

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विभिन्न होटल संघठनों के बीच बैठक के एक दिन बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से मिशन स्टार्ट अगेन के तहत लॉकडाउन मानदंडों में ढील दी, कल से 33 प्रतिशत की क्षमता के साथ होटल, गेस्टहाउस और लॉज फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

हालांकि, यह स्पष्ट कहा गया है कि होटल का मतलब ठहरने वाला होटल है। अभी रेस्टोरेंट के लिए कोई आदेश नहीं आया है। आदेश के मुताबिक, 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकते हैं।

राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, जिसके तहत ये व्यवसाय चेक-इन और चेक-आउट दोनों के लिए क्यूआर कोड और ई-वॉलेट जैसे भुगतान के संपर्क रहित तरीकों को अपनाएंगे और लिफ्ट का उपयोग करने वाले मेहमानों की संख्या को सीमित करेंगे। इसके अलावा, रेस्तरां मेहमानों को ई-मेनू प्रदान करेंगे और डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करेंगे। बिना मास्क वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेहमानों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा और उन्हें हाउसकीपिंग सेवाओं के उपयोग को कम करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, होटलों और उनके परिसर में पार्किंग स्थल की तरह उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। कतार और बैठने की व्यवस्था के प्रबंधन के लिए विशिष्ट चिह्नों को बनाना होगा। प्रवेश द्वार में एक अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होगा, जबकि रिसेप्शन और डाइनिंग एरिया और अन्य स्थानों पर ग्लास विभाजन होना चाहिए। होटलों के व्यायामशाला और अन्य सार्वजनिक कमरे बंद रहेंगे।

होटल शुरू करने के नियम…
* होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल भुगतान जैसी संपर्क रहित प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए
* प्रवेश द्वार पर अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, रिसेप्शन टेबल / स्पेस में सुरक्षात्मक ग्लास होना चाहिए
* कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान कि जानी चाहिए
* लिफ्ट में अधिक मेहमानों की संख्या प्रतिबंधित की जाए
* होटल के अंदर हर समय मास्क पहनना चाहिए
* मेहमानों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है
* ई-मेनु, डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग करना अनिवार्य
* केवल निवासी मेहमानों के लिए रेस्तरां की सुविधा

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