RBI ने ‘इन’ पांच बैंकों पर लगाया 50 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता है।गुरुवार 18 जनवरी 2024 को सेंट्रल बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह अहम कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बैंक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जिन सहकारी बैंकों पर मुकदमा चलाया गया उनमें एनकेजीएसबी सहकारी बैंक, मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात का मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक और गुजरात का पटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

एनकेजीएसबी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

RBI ने NKGSB को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।आरबीआई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, बैंक ने चालू खाता खोलते समय आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया।साथ ही ग्राहकों को खाते से लेनदेन की भी अनुमति दी गई। जांच के बाद आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें आरबीआई ने बैंक पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया था।

अन्य बैंकों पर ‘इस’ कारण से जुर्माना लगाया गया

रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई द्वारा दान किए गए पैसे में नियमों का पालन न करने पर बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुनाफा दान करते समय आरबीआई के मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया।इसके अलावा आरबीआई ने लोन और एडवांस देने में नियमों का उल्लंघन करने पर गुजरात के मेहसाणा को-ऑपरेटिव बैंक पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।अन्य नियमों की अनदेखी करने पर द पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

आरबीआई द्वारा इन पांच बैंकों पर लगाए गए आर्थिक जुर्माने का बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह जुर्माना बैंकों के संचालन से जुड़े कार्यों पर लगाया गया है और इससे उनकी सेवाओं पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा. बैंक सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे।

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