आरबीआई ने धन अंतरण नियमों के उल्लंघन पर येस बैंक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये भेजने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर येस बैंक पर 11.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

येस बैंक ने इस बारे में शेयर बाजारों को जानकारी दी है, ”भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अप्रैल, 2019 के अपने आदेश में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत 11,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।”

निजी क्षेत्र के बैंक ने सूचित किया है कि केंद्रीय बैंक ने उसके घरेलू धन अंतरण के बारे अक्टूबर 2017 में जारी सुर्कलर में नियमों के उल्लंघन की पहचान की है।
बैंक ने बताया कि उसने 13 सितंबर, 2017 को प्रायोगिक आधार पर उन उत्पादों को पेश किया था और 14 मार्च, 2018 को इन उत्पादों को हटा दिया था।

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