चीनी मिल की संपत्ति को जब्त करने का आदेश

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पुणे : चीनी मंडी

औरंगाबाद जिले के संत एकनाथ को-ऑपरेटिव मिल द्वारा एफआरपी का भुगतान न करने के कारण, चीनी आयुक्त द्वारा मिल की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। मिल द्वारा किसानों का लगभग 5 करोड़ 8 लाख रुपये एफआरपी बकाया है।

इस मिल का संचालन सचिन घायाल शुगर द्वारा किया जाता है। मिल ने 14 नवंबर, 2018 को पेराई सत्र शुरू किया और दो लाख दो हजार 340 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की है। एफआरपी की राशि लगभग 40 करोड़ 19 लाख रुपये थी। मिल द्वारा उनमें से लगभग 35 करोड़ 11 लाख रुपये की एफआरपी की राशि का किसानों को भुगतान किया गया है। हालांकि, अभी भी 5 करोड़ आठ लाख रुपये बकाया है। इसके चलते चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ द्वारा मिल की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी औरंगाबाद के जिलाधिकारी को दी गई है। चीनी आयुक्तालय पहले ही कुछ मिलों के खिलाफ संपत्ति जब्ती आदेश कार्रवाई जारी कर चुका है।

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