मलेशिया: खुदरा विक्रेताओं को शर्तों के साथ चीनी न बेचने की चेतावनी दी गईं

कुआलालंपुर, मलेशिया: डिप्टी डोमेस्टिक ट्रेड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग मंत्री फौजिया सालेह ने खुदरा विक्रेताओं को चेतावनी दी की, वे शर्तों के साथ चीनी न बेचें क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा की, ऐसा करने वाले किसी भी रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनके बिजनेस लाइसेंस को निलंबित करना भी शामिल है। सशर्त बिक्री आपूर्ति अधिनियम 1961 के नियंत्रण का उल्लंघन है।

रिपोर्टों के अनुसार, खुदरा विक्रेताओं ने शर्तें लगाई हैं कि उपभोक्ताओं को प्रति दो किलो मोटे चीनी के लिए RM4.60 प्रति पैक पर एक किलोग्राम (किग्रा) प्रीमियम चीनी खरीदनी होगी, जिसकी कीमत RM2.85 प्रति पैक है। बढ़ती कीमतों के कारण मलेशिया को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।हम एक खुले आर्थिक बाजार में हैं।मलेशियाई लोगों के पास उपभोक्ताओं के रूप में शक्ति है। हम आपूर्ति और मांग का निर्धारण कर सकते हैं।

बढ़ती कीमतों के कारण मलेशियाई मुश्किल स्थिति का सामना करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें उपभोक्ताओं के रूप में अपनी शक्ति के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, जो खुले बाजार में कीमतों में वृद्धि या गिरावट को निर्धारित करने में मदद कर सकता है।उन्होने कहा, यदि वस्तु बहुत महंगी है, और यदि वे बहिष्कार करते हैं, तो उस वस्तु की कीमत गिर जाएगी। यह एक खुले आर्थिक बाजार में है। इसलिए, हमें अपने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि उनके पास यह क्षमता है।

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