नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा तय किए गए गन्ने के स्टेच्युटरी मिनिमम प्राइस से कम मूल्य तय नहीं कर सकती। वैसे राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम तय कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां राज्य सरकार का गन्ना मूल्य केन्द्र द्वारा तय किए गये ‘‘न्यूनतम मूल्य’’ से कम है वहां केन्द्र सरकार का मूल्य चलेगा।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि केवल केन्द्र के पास गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने का विशिष्ट अधिकार है तथा राज्य सरकार केवल लाभकारी या परामर्शी मूल्य तय कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा तय किया गन्ना भाव केंद्र सरकार द्वारा तय किये गन्ने भाव से अधिक होना चाहिए।
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