गन्ना आयुक्त द्वारा की गयी सख्त कार्यवाही

लखनऊः 08 अप्रैल, 2020

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. को चीनी मिल गुलरिया के क्रयकेन्द्र अदलाबाद-बी पर नियुक्त तौल लिपिक द्वारा अवैध वसूली करने तथा अनियमित तरीके से गन्ने आपूर्ति कराने की वीडियों क्लिप प्राप्त हुई। जिसका संज्ञान लेते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. द्वारा उक्त प्रकरण की जाॅच कराने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर द्वारा क्रयकेन्द्र का निरीक्षण करने हेतु ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बेलरायां को निर्देशित किया गया। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बेलरायां की निरीक्षण जाॅच रिपोर्ट में अनियमितता सम्बन्धी वीडियों क्लिप की पुष्टि की गई। जिसके क्रम में जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर द्वारा गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर को चीनी मिल गुलरिया के महा प्रबन्धक (गन्ना) द्वारा सम्बन्धित तौल लिपिक को बर्खास्त करने तथा लाईसेन्स निरस्त करते हुए भविष्य में कभी तौल लाईसेन्स न बनाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के आलोक में गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर ने अपने आदेश संख्या-01-07 दिनांक 04.04.2020 द्वारा उक्त पायी गई अनियमतिता में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम-91 के अन्तर्गत क्रयकेन्द्र अदलाबाद-बी पर तैनात/कार्यरत श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री दुक्खी यादव, मिल तौल लिपिक का गन्ना तौल लाईसेन्स निलम्बित कर दिया गया है तथा जाॅच रिपोर्ट के आधार पर श्री राजेन्द्र यादव के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता-1860 तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं आपूर्ति) विनियमन-1953 के प्राविधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. द्वारा प्रदेश के सभी उप गन्ना आयुक्त/ जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गन्ना तौल सम्बन्धी कार्य पर पूर्ण सतर्कता एवं निगरानी रखी जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषी तौल लिपिकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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