मासिक रिलीज कोटा से अधिक चीनी मात्रा की बिक्री पर मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश की सभी चीनी मिलों को 14 फरवरी 2024 को एक निर्देश जारी किया है। जिसमें मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा के अनुपालन और नेशनल सिंगल विंडो सर्विस (NSWS) पोर्टल पर सटीक डेटा प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि, जीएसटी डेटा में दी गई घरेलू बिक्री P-|| फॉर्म में चीनी मिलों द्वारा उल्लिखित डेटा से मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि चीनी मिलें अपने मासिक कोटा से या तो अधिक या काफी कम मात्रा में (90% से कम) बेच रही हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के पत्र के अनुसार, यह देखा गया है कि कुछ चीनी मिलें मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा का पालन नहीं कर रही हैं और वे या तो अधिक या काफी कम मात्रा में (90% से कम) बेच रही हैं। चीनी मिलों द्वारा मासिक स्टॉक सीमा से विचलन घरेलू चीनी बाजार को विकृत कर देगा और चीनी उद्योग के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी बाधित कर सकता है।

इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री से संबंधित जीएसटी डेटा का विश्लेषण करते समय, यह भी देखा गया है कि जीएसटी डेटा में दी गई घरेलू बिक्री P-|| में चीनी मिलों द्वारा उल्लिखित आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। पत्र में आगे लिखा है की, चीनी मिलें जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करते समय विभिन्न वजन इकाइयों जैसे एमटीएस, क्यूटीएल, केजीएस, पीसीएस, पीकेटी, बीएजी, बॉक्स, अन्य आदि का उपयोग कर रही है।

चीनी मिलों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है:

(i) सभी चीनी मिलों को घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक चीनी मिल से अपने मासिक रिलीज कोटा का कम से कम 90% बेचने की उम्मीद की जाती है।

(ii) मासिक रिलीज कोटा से अधिक चीनी मात्रा की बिक्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और गैर अनुपालन मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(iii) यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई मिल मासिक रिलीज कोटा के 90% तक मात्रा बेचने में विफल रहती है, तो आवंटित मात्रा और बेची गई मात्रा में अंतर अगले महीने के रिलीज कोटा से कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जो मिल एक महीने के दौरान 100 मीट्रिक टन कोटा में से केवल 80 मीट्रिक टन बेचती है, और अगले महीने में उसके कोटा की पात्र मात्रा 120 मीट्रिक टन है, तो अगले महीने के लिए उसका कोटा पात्र मात्रा के 80% तक ही सीमित रहेगा, यानी केवल 96 मीट्रिक टन। मासिक रिलीज़ कोटा के बार-बार उल्लंघन के परिणामस्वरूप मासिक रिलीज़ कोटा भी रुक सकता है।

(iv) सभी चीनी मिलों से अनुरोध है कि, वे जीएसटीआर1 के अनुसार NSWS पोर्टल पर सही बिक्री/प्रेषण डेटा भरें।चीनी और एथेनॉल के संबंध में NSWS पोर्टल पर गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(v) सभी चीनी मिलों को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटीआर1 में अपनी बिक्री के लिए मीट्रिक टन (एमटी) को वजन इकाइयों के रूप में भरें क्योंकि यह निदेशालय NSWS पोर्टल के साथ-साथ मासिक रिलीज कोटा और अन्य रिपोर्ट प्रारूपों पर एमटी (मीट्रिक टन) में मात्रा पर विचार करता है।

चीनी मिलों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए जारी मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और NSWS पोर्टल और जीएसटीआर1 पर सही डेटा भरें। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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