रयत-अथनी मिल पर चीनी आयुक्त द्वारा जब्ती का आदेश

सातारा : चीनी मंडी

चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने बुधवार को शेवाळेवाडी ता. कराड स्थित रयत-अथनी चीनी मिल द्वारा 2018-19 सीजन का गन्ना एफआरपी भुगतान में बकाया के कारण तत्काल जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया है। बलीराजा किसान संघ ने चेतावनी दी थी कि, 27 अगस्त को, अगर गन्ना बकाया भुगतान नही हुआ तो गन्ना उत्पादक किसानों के साथ अनशन किया जायेगा। चीनी आयुक्त ने इस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत जब्ती का आदेश दिया।

गन्ना पेराई के बाद चौदह दिनों के भीतर एफआरपी भुगतान अनिवार्य होता है, और अगर चौदह दिनों में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देरी की अवधि के लिए पंद्रह प्रतिशत के ब्याज का प्रावधान है। 15 अगस्त के अंत तक अथनी शुगर्स द्वारा 5.67 रुपये भुगतान बकाया हैं। मिल ने एक तरह से एफआरपी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए, 1966 की धारा 3 (8) के तहत, आरआरसी के आदेश बकाया राशि को लेकर पारित किए जाते हैं।

इस आदेश के अनुसार, मिल द्वारा निर्मित चीनी, गुड़ और बगास की नीलामी करके और उससे जमा हुई राशि को बकाया बी भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार, सरकार का नाम मिल के चल और अचल संपत्ति दस्तावेज में दर्ज किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि वे संपत्ति को जब्त करें और इसे निर्धारित तरीके से बेच दें और किसानों को इस राशि का भुगतान करें।

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