भिस्केक : किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) के मंत्रियों की कैबिनेट के निर्णय से चीनी समेत अन्य कई वस्तुओं के आयात के लिए शून्य मूल्य वर्धित टैक्स की दर निर्धारित की गई है। कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की गई। यह फैसला चीनी और परिष्कृत वनस्पति तेल से संबंधित है। यह लाभ 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2022 तक दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में कुल 14 मुद्दों पर विचार किया गया। विशेष रूप से, देय टैक्स को एकत्र करने की प्रक्रिया और अप्रत्यक्ष तरीकों के आधार पर टैक्स देनदारियों के निर्धारण की कार्यप्रणाली को मंजूरी दी गई। उसी समय, कई मसौदा नियामक कानूनी कृत्यों को संशोधन के लिए भेजा गया था। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष अकिलबेक जापरोव ने राज्य निकायों द्वारा मसौदा नियामक कानूनी कार्यों की तैयारी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि, सभी मसौदे को पूरी तरह से कानूनी और आर्थिक विशेषज्ञता से गुजरना होगा।