उत्तर प्रदेश: परिवहन विभाग बिना रिफ्लेक्टर वाले गन्ना वाहनों को लेकर सख्त; चीनी मिल गेट के भीतर नहीं मिलेगा प्रवेश

अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश: बढ़ते सडक दुर्घटनाओं के चलते परिवहन विभाग बिना रिफ्लेक्टर वाले गन्ना वाहनों को लेकर सख्त हुआ है। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्राला और ट्रकों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा तो चीनी मिल गेट के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा।

लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विष्णुदत्त मिश्र ने मिझौड़ा चीनी मिल, अकबरपुर के प्रबन्धक और संचालक को निर्देश दिया है कि वे सभी यह सुनिश्चित करें कि जिस ट्रक व ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर न लगा हो उनको मिल गेट के अन्दर प्रवेश देने से बचे। साथ ही उनके गन्ने की तौल न तो मिल में और न केंद्र पर ही हो। इस बाबत कड़ा आदेश जारी करने को भी कहा है।

एआरटीओ वीडी मिश्र ने बिना रिफ्लेक्टर वालेट्रक, ट्राला और ट्रैक्टर मालिकों को नसीहत दी है कि तत्काल अपने वाहन पर मानक के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवा लें अन्यथा चेकिंग में कार्रवाई होगी। बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहन मिलने पर परिवहन एवं पुलिस विभाग प्रवर्तन की कार्यवाही करेगा, और साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

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