गन्ना समितियों में नया सदस्य बनाने हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

लखनऊ: प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के ऐसे गन्ना किसान जो अपनी जमीन पर गन्ने की खेती करते है उन्हें चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करने के लिए गन्ना समितियों का सदस्य बनना होता है। गन्ना किसान इन समितियों को निर्धारित रू.200 का अंश क्रय एवं रु.21 का सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता ग्रहण कर चीनी मिल को अपने गन्ने की आपूर्ति कर सकता है। गन्ना समितियों की सदस्यता प्रदान करने के नाम पर गन्ना किसानों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आने पर विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना विभाग एवं चीनी मिलों के गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे गन्ना किसानों को सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो गन्ने की खेती तो कर रहे हैं, किन्तु समिति के सदस्य नहीं है। गन्ना किसानों को सहकारी समिति का सदस्य बनाने के लिए उनके अभिलेखों यथा-चार फोटो, खसरा-खतौनी, बैंक खाता संख्या, फोटो पहचान पत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र के साथ 200 रूपये का अंश क्रय एवं 21 रूपये का सदस्यता शुल्क प्राप्त किया जाता है तथा इसकी रसीद भी गन्ना किसानों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार सभी नये सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन राजस्व अभिलेखों से करने के उपरान्त सही पाये जाने पर प्रबन्ध कमेटी के माध्यम से उन्हें समिति की विधिवत सदस्यता प्रदान कर दी जाती है।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा संज्ञानित हुआ है कि कतिपय गन्ना पर्यवेक्षक कृषकों का नया सट्टा चलाने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली कर रहे हैं, जो नितान्त ही अवैधानिक एवं नियमों से परे हैं। विभागीय छवि को खराब करने वाले ऐसे गन्ना पर्यवेक्षकों एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

गन्ना आयुक्त ने गन्ना किसानों से भी अपील की है कि यदि नया सदस्य या नया सट्टा बनाने के नाम पर यदि उनसे निर्धारित शुल्क रू.221 से अधिक की मांग की जाती है तो वह तत्काल अपने जिले के गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा उप गन्ना आयुक्त को इस संबंध में अवगत करा दें। यदि त्वरित कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो गन्ना आयुक्त कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर इसकी सूचना दें।
श्री भूसरेड्डी ने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि गन्ना समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जिसमें निर्धारित शुल्क का भी उल्लेख हो, के संबंध में फ्लेक्सी बोर्ड सभी मिल गेटों, समिति कार्यालयों, विभागीय कार्यालयों, तहसील आदि में चस्पा करा दें, जिससे गन्ना किसान सुगमता पूर्वक सदस्य बनने की प्रक्रिया एंव सदस्यता शुल्क के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर सकें। अधिकारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि यदि उनके क्षेत्र में निर्धारित सदस्यता शुल्क से अधिक की वसूली का प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसका प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।

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