तमिलनाडु: किसानों की गन्ना भुगतान में देरी पर ब्याज देने की मांग

चेन्नई: कावेरी किसान संरक्षण संघ ने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि, वह चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान के लिए कदम उठाए। मुख्य सचिव वी. इरायंबू को संबोधित एक याचिका में, संघ के सचिव सुंदर विमलनाथन ने कहा है कि राज्य में अधिकांश चीनी मिलों ने 2017 और 2018 की पूर्व-कोविड महामारी अवधि और 2022 और 2023 की कोविड के बाद की अवधि के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 14 दिनों की अनिवार्य अवधि के बाद भुगतान किया था।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(ए) के अनुसार, यदि खरीदार खरीद के 14 दिनों के भीतर एफआरपी का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बकाया राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।उन्होंने कहा कि, किसानों को मिलों द्वारा किये गये भुगतान में देरी की अवधि 14 दिनों से अधिक है। चूंकि उपरोक्त चार वर्षों के दौरान चीनी मिलों द्वारा किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए एफआरपी का भुगतान अनिवार्य अवधि के भीतर नहीं किया गया था, सुंदर विमलनाथन ने कहा कि राज्य सरकार को विलंबित एफआरपी के लिए ब्याज भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

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