हालही में केंद्र सरकार ने सामानों की बिक्री पर TCS लगाने का ऐलान किया था, जो अब कोरोना वायरस के चलते 1.10.2020 से लागू होगा। इससे पहले यह 01-04-2020 से लागू होने वाला था।
पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट नरेश केल्ला ने इसके बारें में जानकारी सांझा करते हुए कहा की, “नियम के अनुसार, यदि कोई विक्रेता (जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार 10 करोड़ से अधिक है) “माल” की बिक्री करता है, जिसका मूल्य, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक होता है, तो विक्रेता खरीदार से 50 लाख से अधिक की बिक्री पर 0.1 प्रतिशत TCS (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) लेगा। जिसे सरकार को जमा करना होगा”
यह TCS चीनी के कारोबार में भी लागू होगा।
उदाहरण: यदि पुरे साल में किसी भी व्यापारी को 55 लाख का सामान बेचा गया, तो TCS 50 लाख के ऊपर की राशि यानि 5 लाख पर पर लगेगा।
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