आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई…

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है। एक ट्वीट में आयकर विभाग ने बताया कि, आधार-पैन कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया गया है। आधार और पैन कार्ड नंबर को लिंक करते समय कई लोगों ने आयकर वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना देने के बाद यह निर्णय लिया है। सरकार ने पहले से ही समयसीमा को कई बार बढ़ाया है।

पिछले साल जून में, I-T विभाग ने कोरोनावायरस महामारी के कारण लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए पैन-आधार को 31 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल अगस्त तक 32.71 करोड़ पैन बॉयोमीट्रिक आईडी से जुड़े थे। 29 जून, 2020 तक कुल पैन आवंटन 50.95 करोड़ किये थे। सरकार ने पहले ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के साथ-साथ एक नया पैन प्राप्त करने के लिए आधार का उद्धरण अनिवार्य कर दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here