दुर्घटनाएं रोकने के लिए गन्ना वाहनों पर लगी समय की पाबंदी

खतौली (उत्तर प्रदेश): चीनी मिलों में गन्ना लेकर जाने वाले वाहनों से होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने यहां शाम के वक्त इन वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का फैसला किया है। पिछले दिनों गन्ना वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद जन-विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

एसडीएम अजय कुमार और सीओ आशीष प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि क्षेत्र में हो रहे सड़क हादसों की गंभीरता को देखते हुए चीनी मिलों के लिए गन्ना ढोने वाले ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों के आवागमन पर शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और चालकों को चेताया कि गन्ना वाहनों के चालकों के शराब के नशे में मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ट्रांसपोर्टरों को ट्रैक्टर ट्राली में सिर्फ 200 क्विंटल गन्ना लादने और गन्ना ढुलाई करनेवाले सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश भी दिये गए।

बता दें कि 14 जनवरी की शाम गन्ना से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल पर जा रहे गांव बिहारीपुर निवासी फेरु को कुचल दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। गुरुवार को इस मसले पर त्रिवेणी शुगर मिल में ट्रॉसपोर्टरों और मिल अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों के लिए विभिन्न गाइडलाइन्स जारी करने के साथ ही गन्ना वाहनों के आवागमन पर भी समय की पाबंदी लगाने का फैसला किया। इसके तहत शाम के 4 बजे से रात 10 बजे तक गन्ना लदे वाहन अब से यहां की सड़कों पर नहीं चला करेंगे।

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