लॉकडाउन के दौरान आवश्यक, गैर-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते भारत पर भारी असर पड़ा है, इसके साथ साथ यातायात और रोजमरा की जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं में भेद किए बिना सभी सामान की ढुलाई की अनुमति देने को कहा है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, भल्ला ने कहा कि दूध संग्रह और वितरण की पूरी आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें इसकी पैकिंग सामग्री भी शामिल है, को लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुमति दी गई है।

किराने के सामान में हैंड वॉश, साबुन, कीटाणुनाशक, बॉडी वॉश, शैंपू, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट और टिशू पेपर, टूथपेस्ट / ओरल केयर, सैनिटरी पैड और डायपर, बैटरी सेल, चार्जर आदि जैसे स्वच्छता उत्पाद शामिल है।

लॉकडाउन के कारण अखबार वितरण पर भी असर पड़ा है। गृह सचिव ने यह स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया के लिए दी गई छूट के तहत अखबार वितरण आपूर्ति श्रृंखला को भी अनुमति दी गई थी।

कोरोना वायरस ने पुरे विश्व में तबाही मचा रखी है। इससे बचने के लिए सभी देश महत्वपूर्ण उपाय अपना रहे है। कोरोना वायरस चीन के वुहान से शुरू हुआ था जो अब पुरे विश्व में फ़ैल चूका है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here