उत्तर प्रदेश: ‘ओवरलोड’ गन्ना वाहनों पर कार्रवाई…

पीलीभीत: सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमिताभ राय ने जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे के आदेशों का पालन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों, विशेषकर स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए जिले भर में ओवरलोड गन्ना वाहनों के खिलाफ एक विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के पहले दिन, प्रवर्तन टीमों ने दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गन्ने से भरे एक ट्रक को जब्त किया, और पांच अन्य गन्ना लदे वाहनों के खिलाफ चालान जारी किए। उनके मालिकों पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

किसान गन्ना खरीद केंद्रों पर ले जाते हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में चीनी मिलों में ले जाते हैं, जबकि ट्रक खरीद केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए लगे रहते हैं।टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राय के अनुसार, एक ट्रक में लोड किए गए गन्ने की अधिकतम अनुमत ऊंचाई 3 फीट है, जबकि अधिकतम 18 टन गन्ना ले जा सकता है। एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए अधिकतम वजन 10 टन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा की, कई ट्रक 28-30 टन गन्ने से भरे हुए पाए गए, जबकि ट्रॉली गन्ने के अनुमत वजन से दोगुना अधिक गन्ना ले जा रहे थे। प्रवर्तन टीमों ने बरखेड़ा चीनी मिल के पास दो ओवरलोड ट्रॉलियों को जब्त किया। उन्होंने बीसलपुर चीनी मिल के निकट ग्राम चुर्रा सकतपुर के पास एक ओवरलोड ट्रक के दस्तावेजों को भी जब्त किया।

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