उत्तर प्रदेश: गन्ना किसानों के अतिरिक्त उपलब्ध 1,424 लाख क्विंटल गन्ने का किया गया अतिरिक्त सट्टा

गन्ना किसानों के हितों के लिये संवेदनशील प्रदेश सरकार ने किसानों के पास उनके निर्धारित सट्टे से अतिरिक्त गन्ना उत्पादन की सुगम एवं सामान्य आपूर्ति हेतु किसानों द्वारा की गई मांग के दृष्टिगत प्रदेश की चीनी मिलों में एक साथ 1,424 लाख क्विंटल अतिरिक्त सट्टे की सुविधा ऑनलाईन प्रदान कर एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि गन्ना किसानों का हित सरकार के एजेण्डे में सर्वोपरि है। विभाग द्वारा चीनी मिलों के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति एवं किसानों के बेसिक कोटा में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत कृषक हित में अतिरिक्त सट्टे की सुविधा हेतु समितियों द्वारा कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। अतिरिक्त सट्टे की सुविधा से गन्ना किसानों को उनके पास उपलब्ध गन्ना उत्पादन की आपूर्ति के लिये पर्ची की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग द्वारा 1,424 लाख क्विंटल अतिरिक्त गन्ना सट्टा किसानों के पूर्व निर्धारित बेसिक सट्टे में जोड़ते हुए चीनी मिलों का कुल सट्टा उनकी निर्धारित गन्ना आवश्यकता के अनुरूप हो गया है। वहीं किसानों को अतिरिक्त सट्टा का लाभ भी 7वें पक्ष से दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें अपने गन्ने की आपूर्ति में और अधिक सहूलियत होगी।

चीनी मिलों में लागू किये गये अतिरिक्त सट्टे की मात्रा के निर्धारण हेतु सर्वप्रथम ऐसे कृषक जिनके सट्टे की मात्रा मिल के गत पेराई सत्र की प्रति हेक्टेअर औसत गन्ना आपूर्ति से कम हो तो उन्हें मिल की गत पेराई सत्र की औसत गन्ना आपूर्ति तक अतिरिक्त सट्टे का लाभ उनकी उपज की 85 प्रतिशत सीमा तक दिया जायेगा। यदि ऐसे कृषकों से अन्तर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो इसे यथावत् लागू किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसे कृषकों का सट्टा सम्बन्धित मिल की गत पेराई सत्र की औसत आपूर्ति के स्तर तक लाने में अन्तर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इन कृषकों पर भी प्रोरेटा का सिद्धान्त लागू होगा तथा यदि ऐसे कृषकों का उपर्युक्तानुसार आंगणित सट्टे से सम्बन्धित मिल की अन्तर आवश्यकता की सम्यक् पूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्तर आवश्यकता की शेष सीमा तक अन्य कृषकों को भी प्रोरेटा के अनुसार अतिरिक्त सट्टे की सुविधा देय होगी।

इस अतिरिक्त सट्टे में बढ़ी हुई पर्चियों पर गन्ना आपूर्ति हेतु किसानों का विश्वास गन्ना विभाग और चीनी मिलों के प्रति दृढ़ होगा। कृषक हित में लागू की गई इस सुविधा से कृषकों को प्रति हेक्टेयर अधिक मात्रा में गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी तथा छोटे गन्ना कृषक अपना गन्ना समय से चीनी मिल को आपूर्ति कर सकेंगे। ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई करने वाले गन्ना कृषकों को अतिरिक्त सट्टे में प्राथमिकता दी जायेगी तथा अतिरिक्त सट्टे में अस्वीकृत प्रजातियों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

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