उत्तर प्रदेश: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चीनी मिलों पर सख्त

लखनऊ: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कहा है की, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के कारण भारी वायु प्रदूषण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को पर्यावरण की रक्षा के उपायों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपीपीसीबी को एनजीटी द्वारा गठित निरीक्षण समिति को कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर कर रहे हैं।

ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश के निवासी सरोज कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शाहजहांपुर के पवयन के बांदा रोड में एक चीनी मिल द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया है कि, मिल से उत्पन्न राख और प्रदूषित हवा के कारण क्षेत्र में बीमारियां फ़ैलरही हैं। याचिका में कहा गया है, यह प्रदूषण दीदार सिंह राणा स्कूल (टाकिया रोड, पवयन, शाहजहांपुर) के छात्रों को भी प्रभावित कर रहा है। मिल को प्रदूषण को रोकने के लिए फिल्टर सहित आवश्यक उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है।

याचिका पर यूपीपीसीबी द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, एनजीटी ने कहा, राज्य पीसीबी यह सुनिश्चित कर सकता है कि आस-पास के स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य के हित में आवश्यक वायु नियंत्रण उपकरण स्थापित किया जाए। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि यूपी राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऐसी इकाइयों के कारण भारी वायु प्रदूषण होता है, जिसके परिणामस्वरूप वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन करते हुए निर्धारित मानदंडों से परे अनियंत्रित वायु प्रदूषण होता है। पीठ ने कहा, इस प्रकार पूरे राज्य में ऐसी इकाइयों से होने वाले वायु प्रदूषण की स्थिति की जांच करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए राज्य पीसीबी द्वारा एक विशेष अभियान की आवश्यकता है।

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