चावल निर्यात: 6 महीने के लिए इन यूरोपीय देशों में प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हुई खत्म

भारत ने सोमवार को ऐलान किया है कि यूरोपीय देशों के लिए चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात पर लागू होने वाले परीक्षा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को छह महीनों के लिए टाल दिया गया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी की है, जिसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त, 2022 है। इसे संशोधित किया जाएगा ताकि यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र और अन्य यूरोपीय देश (जैसे कि आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, और यूके) को केवल चावल के (बासमती और गैर-बासमती) निर्यात के लिए परीक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बताया है कि, इस अधिसूचना के अनुसार, यूरोपीय देशों के बाकी निर्यात के लिए, परीक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी जो निर्यात परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। पहले ही तय किया गया था कि इन देशों के लिए इस वर्ष जनवरी से परीक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

इंडियन एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्टीट्यूट (EIC) भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणपत्र निकाय है, जो भारत से निर्यात की गई उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है।

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