महाराष्ट्र: गन्ना श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु पर वारिसों को मिलेगी 5 लाख की मदद!

पुणे: राज्य में गन्ना श्रमिकों के कल्याण के लिए जननायक गोपीनाथराव मुंडे गन्ना श्रमिक कल्याण निगम की स्थापना की गई है। इस निगम के माध्यम से गन्ना श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत गन्ना श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों और मुकादम के लिए दुर्घटना बीमा का भी प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, चूंकि बीमा योजना को लागू करने में समय लगता है, इसलिए सरकार ने आकस्मिक मृत्यु के मामले में परिवार के उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।इसके मुताबिक सरकार ने निगम को 3 करोड़ 67 लाख का फंड बांट दिया है।सरकार के इस फैसले से राज्य के 10 लाख गन्ना श्रमिकों को फायदा होगा।

सड़क दुर्घटनाएं, रेलवे दुर्घटनाएं, डूबने से मौत, बिजली के झटके से मौत, बिजली गिरने से मौत, ऊंचाई से गिरना, कीटनाशकों या अन्य कारणों से विषाक्तता, सांप का काटना, बिच्छू का काटना, जानवर का काटना, रेबीज, किसी भी कारण विकलांगता, नक्सलियों द्वारा हत्या, विकलांगता या दंगों में मौत, हत्या, आग से दुर्घटना और कोई अन्य दुर्घटना से मौत आदि किसी भी वजह से मौत होने पर मुआवजा राशि मिलेगी।

इस संबंध में निगम द्वारा राज्य से प्राप्त 67 मामलों में कुल 3 करोड़ 35 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।गन्ना श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों और मुकादम की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में संबंधित कलेक्टर, क्षेत्रीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया और रुपये का चेक जारी किया।

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