उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम खोलने की अनुमति दी

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्टेडियमों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 5 जुलाई से खोलने की अनुमति दी। कोविड ने सिनेमा हॉल संचालकों के कारोबार को प्रभावित किया था। सरकार ने उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद यह फैसला लिया। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में संचालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने पर कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिनेमा हॉल में खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। आगंतुकों को केवल पैकेज्ड फूड ही उपलब्ध कराया जाएगा। टिकट ऑनलाइन बुक होंगे। जिन जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध नहीं है, वहां खिड़की के माध्यम से टिकट उपलब्ध होंगे। टिकट खरीदार एक दूसरे से छह फीट की दूरी रखेंगे। हर शो के बाद पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। सरकार का एक और बड़ा फैसला गांवों और कस्बों में हेल्थ एटीएम लगाने का था। इस हेल्थ एटीएम में बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, प्लस रेट, ऑक्सीजन कंटेंट को मापने के लिए उपकरण और कर्मचारी होंगे। इसे संचालित करने के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

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